Last Updated on May 27, 2020 by Shiv Nath Hari
ग्राम मलाह, खैमरा खुर्द, खैमरा कलां, बहज एवं चक वीछी क्षेत्र से कर्फ्यू हटाया

भरतपुर, 27 मई। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर तहसील भरतपुर की ग्राम पंचायत मलाह के ग्राम मलाह में बच्चू सिंह गुर्जर के घर से अनुपम माध्यमिक विद्यालय तक सडक के दोनों तरफ की परिधि, ग्राम पंचायत खैमरा कलां के ग्राम खैमरा कलां में शिवचरन पंडित के मकान से हरीसिंह के मकान तक एवं ग्राम खैमरा खुर्द में छीतरिया के मकान से देशराज-पूरन के मकान तक, तहसील डीग के ग्राम बहज में सम्पूर्ण सुनारी थोक व धोबी मौहल्ला (बहज मुख्य सडक से बृज चैरासी कोस परिक्रमा मार्ग के पश्चिम में मुख्य सड़क से वरावली थोक रघुवीर फौजी के मकान तक व रघुवीर फौजी के मकान से बघेल चैक तक एवं उत्तर में सतपाल के मकान से नगला मोती रोड तक) तथा तहसील बयाना की ग्राम पंचायत वीरमपुरा के ग्राम चक वीछी में ग्राम वीरमपुरा से फरसो रोड पर रेलवे अन्डरपास से ग्राम फरसो के पास वाणगंगा नदी तक रोड के दोनों तरफ क्षेत्र से बुधवार को कफ्र्यू (जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा) हटा दिया है।
इस क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश यथावत लागू रहेगा और 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। आदेशों के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के सम्बंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी।
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