Last Updated on July 13, 2020 by Shiv Nath Hari
डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डांगल बनवाकर पे-मैनेजर पर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य

भरतपुर, 13 जुलाई। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले राजकीय भुगतानों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कोषाधिकारी आशापाल मौर्य ने बताया कि जिले के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त डांगल बनवाकर पे-मैनेजर पर रजिस्टर्ड कराना होगा।
रजिस्टेªशन पश्चात् सम्बन्धित कोषालय/उपकोषालयों से सम्पर्क कर डीएससी को सत्यापित कराया जाना आवश्यक है। मास्टर डाटा की शुद्धता, कार्यालयवार पद विवरण तथा मास्टर डाटा की जाँच कर अधिकृत किए जाने एवं अन्य राजकीय भुगतानों के डेटा की पूर्ण शुद्धता आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्मिकों को पे-मैनेजर पर उपलब्ध अपने मास्टर डाटा की पूर्ण जाँच पश्चात् आवश्यक संषोधन हेतु आहरण-वितरण अधिकारी को रिक्वेस्ट भेजी जानी होगी। आहरण-वितरण अधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक संशोधन कर अंतिम अधिकृति हेतु विभागाध्यक्ष को भेजना आवष्यक होगा। विभागाध्यक्ष द्वारा जाँच व अधिकृति उपरान्त ही संषोधित डाटा सिस्टम का भाग होगा। एक बार मास्टर डाटा में संशोधन होने के पश्चात् पुनः संशोधन केवल विभागाध्यक्ष के स्तर से ही हो सकेगा।
अतिरिक्त कोषाधिकारी ने बताया कि बिना डिजिटल हस्ताक्षर के माह जुलाई 2020 देय अगस्त 2020 के संवेतन बिल किसी भी स्थिति में कोषालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया अवरूद्ध हो जाएगी। अतः जिले के समस्त आहरण-वितरण अधिकारी पे-मैनेजर पर डीएससी रजिस्टेªशन किया जाना एवं डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करावें।
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