Last Updated on May 30, 2020 by Swati Brijwasi
भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में सशर्त लगाया कर्फ्यू,जानें क्या रहेगा बाजार खुलने का समय|

भरतपुर, 30 मई। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को आदेश जारी कर सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में कुछ शर्तों के साथ आगामी आदेशों तक कफ्र्यू लगाकर जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगाई है।
आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 तथा सायं 5 से 7 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। बाजार की अनुमत अन्य समस्त दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप, मेडिकल, हाॅस्पीटल, पानी सप्लाई, एटीएम, ई-मित्र जैसे अति आवश्यक संस्थान, प्रतिष्ठान एवं दुकानों पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार 24 घंटे खुल सकेंगे। मदिरा की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगी। सार्वजनिक एवं सामुदायिक पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। आटा चक्की की दुकानें प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। डीग- कुम्हेर रोड स्थित फल सब्जी मंडी एवं जामा मस्जिद स्थित फल सब्जी मण्डी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, केवल ठेलों के माध्यम से शहर में घूमते हुए फल व सब्जी प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विक्रय की जा सकेंगी।
आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में जहां-जहां कोरोना वायरस के पाॅजिटिव केस पाये गये हैं वहां वाणिज्यिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी एवं जीरो मोबिलिटी की अक्षरशः पालना की जायेगी। बिना कार्य घर से बाहर निकलने वालों पर एवं इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।