भरतपुर जिले में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र, कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय परिवर्तित

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Last Updated on May 29, 2020 by Swati Brijwasi

भरतपुर जिले में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र, कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय परिवर्तित

भरतपुर, 29 मई । जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र,  कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर जिले में  आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय सीमित किया है। 

आदेश के अनुसार दूध विक्रय का समय सुबह 6 से 8 तथा सायं 5 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। मॉल्स की दुकानों को छोड़कर अनुमत अन्य समस्त दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट, मेडिकल व पानी सप्लाई एवं एटीएम पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार 24 घंटे खुल सकेंगे।  मदिरा की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगी।  सार्वजनिक एवं सामुदायिक पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे।

अटलबंध फल सब्जी मंडी अगले आदेश तक बंद

डीग- कुम्हेर रोड स्थित फल सब्जी मंडी गौण मंडी यार्ड अटलबंध  में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी  व्यापारिक गतिविधियां एवं आवागमन 30 मई से अगले आदेश तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस मंडी यार्ड के सभी व्यापारियों एवं पल्लेदारों को जिला आरबीएम अस्पताल जाकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए निर्देशित किया गया है।