Last Updated on March 29, 2020 by Swati Brijwasi
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Bharatpur Lockdown News: बिना अनुमति मोटरसाईकिल के उपयोग पर रोक, मोटरसाईकिल पर नहीं निकलें दूध, फल, सब्जी खरीदने|
- बिना अनुमति मोटरसाईकिल के उपयोग पर रोक,
- मोटरसाईकिल पर नहीं निकलें दूध, फल, सब्जी खरीदने

Bharatpur Lockdown News: भरतपुर 29 मार्च। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर बिना अनुमति जिले में मोटरसाईकिल के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि लोग दूध, फल, सब्जी खरीदने जैसे कार्याें के लिए भी मोटरसाईकिल का उपयोग करते हैं जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लाॅकडाउन में जिले में वाहनों के आवागमन पर पूर्ण पाबन्दी लागू है। जिसे देखते हुए मोटरसाईकिल का उपयोग पर रोक लगाई गई है।
जिला कलक्टर ने कहा कि किसी व्यक्ति या परिवार को आपातकालीन स्थिति में वाहन का उपयोग करना जरूरी हो तो वह एसडीओ, तहसीलदार, डीटीओ एवं आरटीओ के माध्यम से अनुमति लेकर सीमित समय के लिए वाहन का उपयोग कर सकते हंै। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य हेतु प्रयुक्त वाहनों एवं राजकीय वाहनों पर कोई रोक नहीं है।
Bharatpur News:आवश्यक सप्लाई चेन से जुड़े वाहनों को नहीं रोका जाये
जिला कलक्टर ने निर्देश दिये हैं कि अन्तर्राज्यीय नाकों पर खाद्य पदार्थ, दूध, पैट्रोल-डीजल, गैस, चारा, सब्जी, फल, महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद की सप्लाई चेन एवं माल परिवहन से जुड़े वाहनों को नहीं रोका जाये। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाॅकडाउन के दौरान समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राईवेट बसें, टैक्सियां, आॅटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
किराना दुकानों पर चिपकायें रेट लिस्ट
जिला कलक्टर ने जिला रसद अधिकारी, उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं महाप्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार को निर्देशित किया है कि खुदरा किराना विक्रेताओं द्वारा दुकानों पर खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की रेट लिस्ट आवश्यक रूप से चस्पा करवाई जाये। इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें ताकि लाॅकडाउन के दौरान आम नागरिक को सही मूल्य पर सामान मिल सके।
दुकानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने दें
जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि किराना, दवाईयों, उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथ, सब्जी व फल की दुकानों, पेट्रोल पम्प, आटा चक्कियों पर दुकान मालिक एक समय पर पांच से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने दें। ग्राहकों में एक मीटर की दूरी बनाये रखने के लिए दुकानों के बाहर दुकानदार मार्किंग करवायें। डोर स्टेप डिलीवरी के समय ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा व ठेले पर चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति न हो, इसे सुनिश्चित करें।