राजस्थान: मानव अधिकार आयोग ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किये दिशा निर्देश

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Last Updated on March 18, 2020 by Swati Brijwasi

मानव अधिकार आयोग ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी किये दिशा निर्देश

जयपुर, 18 मार्च। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री महेश चन्द शर्मा ने बुधवार को एक प्रकरण में प्राण घातक कोरोना वायरस के सम्बन्धी में दिशा निर्देश एवं एडवाइजरी  जारी करने का निर्णय दिया हैं।

आयोग ने इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर आम जनता को सलाह दी जा रहीं हैं उसके अनुसार मूलभूत प्रोटेक्टिव कोरोना वायरस के विरूद्ध जारी दिशा-निर्देश एडवाइजरी निम्न प्रकार है।

कोरोना वायरस के विरूद्ध जारी दिशा-निर्देश एडवाइजरी


• हाथों को एल्कोलिक बेस्ड साबुन से बार बार धोये, ताकि हाथों में लगे वायरस खत्म हो सके।
• सामाजिक कार्यक्रम एवं भीड़भाड़ वाले समारोह आयोजनों से दूरी बनाये रखें।
• दो व्यक्तियों के बीच में बात करते वक्त एक मीटर या लगभग 3 फीट की दूरी रखें।
• आंख नाक व मुंह को बार बार ना छुंए क्योकि इससे कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है।
• छींक आते वक्त व्यक्ति को अपने मुंह पर टिश्यु पेपर या रूमाल लगा कर छीकना चाहिए और छीकने के बाद उसे कचरा पात्र में फेंक देना चाहिए।
• अगर किसी व्यक्ति के बुखार खांसी अथवा सांस लेने में तकलीफ-परेशानी हो रही हैं तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर दिखाना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा जारी हैल्प लाईन पर संपर्क करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह के लिए आईसोलेशन में रखा जाये

इसके साथ ही आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सभी व्यक्ति एकांत में मेडिटेशन करें।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में चिकित्सकों द्वारा तीन कोरोना संक्रमित रोगियों को उपचार कर ठीक किया गया है हमें चिकित्सकों पर गर्व है ंआयोग ने ऎसे चिकित्सकों की सराहना की है।


उन्होेंने कहा आयोग ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाये प्रभावी कदम की सराहना की है एवं जनता से भी यह अपेक्षा है कि वह भी उपरोक्त सलाह एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए इनका पालन करें।