Last Updated on March 3, 2020 by Swati Brijwasi
जयपुर, 3 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि नियमानुसार जो भी पात्रता की श्रेणी में आता है और वह आवेदन करता है तो उसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाता है।
श्री मीना प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला रसद अधिकारी या जो भी सक्षम स्तर पर अधिकारी है उनके यहां भेजने पर तथा समावेशन की सूची में आने पर उसका नाम जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी समस्या यदि ध्यान में लाई जाती है और उसमें किसी की लापरवाही है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
इससे पहले श्री मीना ने विधायक श्री ओम प्रकाश हुडला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 35 किग्रा प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं बीपीएल व स्टेट बीपीएल एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किग्रा प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। श्री मीना ने दौसा जिला के विधानसभा क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सूची में से हटाए गए अपात्र व्यक्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश 5 नवंबर, 2015 में निर्देशित अपीलीय प्रक्रिया द्वारा पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। श्री मीना ने विधानसभा क्षेत्र महुवा में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन के पटल पर रखा।