Last Updated on October 7, 2020 by Shiv Nath Hari
Rhea Chakraborty bail: रिया चक्रवर्ती की जमानत आखिरकार मंजूर, शौविक चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत,रिया के समक्ष न्यायालय की तीन शर्तें
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Rhea Chakraborty bail: मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती को आखिरकार जमानत दे दी गई। उसकी जमानत अर्जी पहले भी तीन बार खारिज हो चुकी थी। रिया की जमानत अर्जी आज (7 अक्टूबर) मंजूर कर ली गई है। हालांकि, उसके भाई शाविक चक्रवर्ती को अदालत ने जमानत से वंचित कर दिया (बॉम्बे एचसी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका मंजूर की)।
रिया को NCB ने 8 सितंबर को 3:45 बजे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन उसकी जमानत अर्जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई में खारिज कर दिया गया। रिया को तीन दिन और 15 घंटे की पूछताछ के बाद NCB ने गिरफ्तार कर लिया।
जमानत मिलने में देरी क्यों?
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को NCB ने धारा 27 (A) के तहत गिरफ्तार किया था। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पैसे का आदान-प्रदान करना अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा होती है। ऐसे मामलों में अदालत सामान्य रूप से जमानत नहीं देती है।
रिया की गिरफ्तारी से चार दिन पहले उसके भाई शोविक चक्रवर्ती को NCB ने गिरफ्तार किया था। उनके साथ सैमुअल मिरांडा भी थे। ((बॉम्बे एचसी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी मंजूर की)।
जमानत Rhea Chakraborty bail
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को NCB ने 6 से 8 सितंबर तक पूछताछ के लिए बुलाया था। उसे 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 8 सितंबर को रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सजा सुनाई गई थी। उसी समय, उसने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया था।
रिया ने 9 सितंबर को मुंबई सेशंस कोर्ट में NDPS स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। उसकी जमानत अर्जी को सेशंस कोर्ट ने 11 सितंबर को खारिज कर दिया था।
रिया और शौविक ने 22 सितंबर को मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। इस पर 23 सितंबर को सुनवाई होने वाली थी। हालांकि, बारिश के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई थी।
दोनों की जमानत याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश सारंग वी। कोतवाल ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जमानत के बाद रिया के समक्ष न्यायालय की तीन शर्तें
हालांकि मुंबई उच्च न्यायालय ने रिया को राहत दी है, लेकिन उस पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। रिया को इन शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, अगर वह मुंबई से बाहर जाना चाहती है, तो उसे अनुमति लेनी होगी। पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
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