Last Updated on May 4, 2020 by Shiv Nath Hari
- कोविड-19 की रोकथाम
- जिले में राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 हुआ प्रभावी
- नियमों की अवहेलना पर देना होगा 10 हजार रूपये तक जुर्माना

भरतपुर, 4 मई। जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने रविवार को अध्यादेश जारी कर कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है और इसके प्रकोप की रोकथाम करने के लिए विनियम बनाकर इनके उल्लंघन को अपराध मानते हुए जुर्माने का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हेड काॅन्स्टेबल एवं इससे ऊपर की रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को इस अध्यादेश की परिधि में आने वाले अपराधों के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इन अपराधों पर जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में किये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर पहनेगा जिससे नाक व मुंह समुचित रूप से ढके हों, कोई भी दुकानदार ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा जिसने समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकेगा|
कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेेगा, कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का विक्रय नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाये रखेगा, कोई भी व्यक्ति उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी विवाह से सम्बन्धित समारोह या जमाव आयोजित नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखी जाये और व्यक्तियों की कुल संख्या 50 से अधिक न हो, दाह संस्कार/अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे और सामजिक दूरी भी सुनिश्चित की जायेगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह या जमाव का आयोजन नहीं करेगा।
जुर्माने के प्रावधान
अपराध जुर्माने की रकम
(रूपये में)
सार्वजनिक या कार्यस्थल पर नाक व मुंह को ढकते हुए फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 200
दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को वस्तु का विक्रय करने पर, जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हो 500
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200
सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने पर 500
पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का विक्रय करने पर 1000
सार्वजनिक स्थान पर दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 100
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना के बिना विवाह समारोह या जमाव आयोजित करने एवं सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 5000
विवाह समारोह में व्यक्तियों की कुल संख्या 50 से अधिक होने पर 10000