Last Updated on May 23, 2020 by Shiv Nath Hari
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प्रतिभूति राशि प्रस्तुत न करने के प्रकरणों में 24 मई तक अंतिम निर्णय न लेने के निर्देश
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भोपाल : शनिवार, मई 23, 2020, 21:10 IST
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कोविड-19 वायरस के फैलाव एवं संक्रमण रोकने के लिये किये गये लॉकडाउन में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मदिरा दुकानों के संचालन के लिये प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था का पालन न करने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र के प्रकरणों में 24 मई, 2020 तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाए। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि आबकारी नीति में परिवर्तन के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। इसलिये यह निर्देश दिये गये हैं। विभाग द्वारा पूर्व में इन प्रकरणों में 22 मई, 2020 तक अंतिम आदेश न पारित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।
श्रवण कुमार सिंह
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